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बिना बताए बिजली हुई गुल तो उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा
Friday, 20 Apr 2018 08:40 am
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नई दिल्ली
राजधानी में अब अघोषित बिजली कटौती हुई तो लोगों को हर्जाना मिलेगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पावर डिपार्टमेंट की इस पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने पास कर उपराज्यपाल के पास भेजा था। बिजली कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। लागू होने के बाद लोगों को प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना मिलेगा। हर्जाने की रकम बिजली बिल के साथ अजस्ट की जाएगी। 

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Arun Choudhary

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दिल्ली सरकार के अनुसार देश में यह पहली पॉलिसी होगी, जिसके लागू होने के बाद अघोषित बिजली कटौती पर हर्जाना मिलेगा। सरकार का मानना है कि 15 साल पहले बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसका उपभोक्ताओं को फायदा मिलना चाहिए। लोग भुगतान करते हैं तो उन्हें 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। यह उनका अधिकार है। 

पॉलिसी के मुताबिक बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली कटौती होने की स्थिति में बिजली कंपनियों को एक घंटे के अंदर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। अगर एक घंटे के अंदर बिजली नहीं आती तो पहले दो घंटे की कटौती पर 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हर उपभोक्ता को हर्जाना देना होगा। दो घंटे से अधिक की कटौती की स्थिति में ये हर्जाना प्रति उपभोक्ता 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से देना होगा। 

एक दिन में केवल शुरुआती पहले घंटे की ऐसी कटौती पर बिजली कंपनियों को हर्जाने से छूट रहेगी, लेकिन अगर उसी उपभोक्ता को उसी दिन आगे भी बिजली कटौती झेलनी पड़ती है तो पूरी कटौती का हर्जाना देना पड़ेगा। यानी एक दिन में एक घंटे तक बिजली जाती है तो हर्जाने से छूट मिलेगी, लेकिन कई बार बिजली जाती है तो फिर हर्जाना देना होगा। 

लोगों को बिजली कटौती की शिकायत एसएमएस, ई-मेल, फोन, ऐप और वेबसाइट के जरिए अपने नाम, कन्ज्यूमर एकाउंट (सीए) नंबर, मोबाइल नंबर के साथ करनी होगी। बिजली कंपनियों को शिकायत स्वीकार करनी होगी। शिकायत सुलझाने का दिन और समय बताना होगा। 

एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता के सीए नंबर में हर्जाना अपने आप पहुंच जाएगा और इसकी सूचना भी मिलेगी। अघोषित बिजली कटौती की शिकायत करने वाले को अपने आप बिजली कंपनी से हर्जाना नहीं मिलता है तो वह डीईआरसी/सीजीआरएफ के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। तब ऐसी शिकायत सही पाए जाने पर बिजली कंपनी को 5000 रुपये या हर्जाने की पांच गुना राशि, जो भी अधिक होगी, देनी होगी